आवेदन की अंतिम तिथि 31-01-2021
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के तहत राज्य के 8 जिलों में मृदा संरक्षण प्रबंधन/ पौध सुरक्षा हेतु खरपतवार नाशक का वितरण किसानों को अनुदान पर किया जाना है| अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 जनवरी 2021 तक स्वीकार किये जायेंगें|
जरुरी दिशा निर्देश:
1. अनुदान राज्य के 8 जिलों क्रमश: अम्बाला, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, नूह, पलवल, चरखी दादरी के किसानों को दिया जायेगा|
2. एक किसान अधिकतम 1 हैक्टयेर अथवा 2.5 एकड़ भूमि तक ही लाभ का पात्र होगा|
3. खरपतवार नाशक पर किसानों को अधिकतम रु 500/- या कीमत का 50% (जो भी कम हो) अनुदान दिया जायेगा|
4. 20% लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान तथा लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है| किसान भाई को अनुदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा| ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें- agrihariyana.org
कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार (भूमि सुधार विकास निगम/ हरियाणा बीज विकास निगम/ सरकारी या अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता के माध्यम से) ही खरीदी जाएगी|
- अनुदान राशि उप-कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी|
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/ खण्ड कृषि अधिकारी/ उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क करें|