हरियाणा: गेहूँ के खरपतवार नाशक पर अनुदान आवेदन की अंतिम तिथि 31-01-2021

 आवेदन की अंतिम तिथि 31-01-2021


 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) स्कीम के तहत राज्य के 8 जिलों में मृदा संरक्षण प्रबंधन/ पौध सुरक्षा हेतु खरपतवार नाशक का वितरण किसानों को अनुदान पर किया जाना है| अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 जनवरी 2021 तक स्वीकार किये जायेंगें| 

 





जरुरी दिशा निर्देश: 

1. अनुदान राज्य के 8 जिलों क्रमश: अम्बाला, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, नूह, पलवल, चरखी दादरी के किसानों को दिया जायेगा|

2. एक किसान अधिकतम 1 हैक्टयेर अथवा 2.5 एकड़ भूमि तक ही लाभ का पात्र होगा| 

3. खरपतवार नाशक पर किसानों को अधिकतम रु 500/- या कीमत का 50% (जो भी कम हो) अनुदान दिया जायेगा| 

4. 20% लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान तथा लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है| किसान भाई को अनुदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा| ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें- agrihariyana.org


कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार (भूमि सुधार विकास निगम/ हरियाणा बीज विकास निगम/ सरकारी या अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता के माध्यम से) ही खरीदी जाएगी| 


- अनुदान राशि उप-कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी| 


अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/ खण्ड कृषि अधिकारी/ उपमंडल कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क करें|



किसान नगरी

किसान नगरी किसानों के लिए नि:शुल्क काम करती हैं। यह नगरी किसानों के लिए खेती संम्बधित विभिन्न जानकारी साझा करती हैं। इस नगरी का उदेश्य किसानों को एक ही जगह खेती संम्बधी आवश्यकता ओं को उपलब्ध करवाना हैं।

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