#किसान भाइयों आज के इस पोस्ट हम जानेगे कि बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या हैं इसमें कौन आवेदन कर सकता हैं कहाँ पर जाना होगा इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
किसानों कि परेशानियों को दूर करने व बेसहारा गोवंश के पालन पोषण के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंन्त्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की गई हैं। बेसहारा गोवंश को पालने वाले व्यक्ति को प्रति माह कुछ रकम दी जाएगी। यह योजना बेसहारा गोवंश एवं संवर्धन में सामाजिक सहभागिता बढाये जाने की योजना हैं।
कितना मिलेगा प्रति गाय
1.ऐसे इच्छुक व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा रू०30 प्रति गोवंश प्रति दिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि पशुपालक के बैंक खाते में प्रति माह डी०बी०टी० प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।
2.इसके साथ ही गोवंश बीमार होने पर फ्री में इलाज भी कराया जाएगा।
3.चिन्हित पशु को पशुपालक किसी भी दशा में न तो बेचेगा व न तो छुट्टा छोडे़गा।
कौन इस योजना का लाभ ले सकता हैं
- पशुपालक संम्बधित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में निवास कर रहा हो।
- लाभार्थी को पालन पोषण का अनुभव हो तथा उसके पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हो।
- दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रशिक्षित पैरावेट/पशुमित्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम चार गोवंश दिया जाना हैं जिसमें नववत्सों की गणना नहीं किया जाना हैं अर्थात मादा गोवंश एवं दुग्ध पीती बछिया को एक माना जाएगा।
- इच्छुक व्यक्ति के नाम किसी राष्ट्रीय बैंक में आधार लिंक क्रिया शील बचत खाता हो।
- मदर डेयरी चलाने वाले पशुपालक पात्र होगे।
बतादें की अगर पशुपालक की लापरवाही की वजह से पशु को किसी प्रकार की दिक्कत या पशु की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा चयन
जिलाधिकारी जनपद से ऐसे क्रषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करेगे जो बेसहारा गोवंश को पालने के लिए तैयार हैं।
योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
पहचान पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डेयरी कार्ड व किसान कार्ड ले जाना आवश्यक हैं।
यहाँ करे संपर्क
इच्छुक व्यक्ति अपने ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी या पशुचिकित्साधिकारी से संपर्क करे।