क्या आप भी मछली पालन करते हैं तो आपके के लिए यह सूचना बहुत महत्वपूर्णं होने वाली हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मछली पालकों के लिए कुछ समय के लिए नियम लागू किया गया। आज इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकेगे कि सरकार द्वारा क्या नियम निकाले गये हैं, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई हैं।
मध्यप्रदेश नदीय नियम 197 के नियम 3’ 34 धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
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छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा।
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