#Dairy Farming Scheme# Subsidy#Eligibilty#2021
पशुपालन व डेयरी विभाग में अनुसूचित जाति व रोजगार सृजन योजना के तहत पशुधन के लिए आवेदन जारी हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को 3 दुधारू पशुओं की ईकाई स्थापित करवाई जाती है, जिस पर लाभार्थी को 50% अनुदान प्रदान किया जाता है।
योजना में अनुसूचित वर्ग को 3 पशुओं के पालन पर 50% सबसिडी के साथ ऋण भी दिया जा रहा है पशुपालन के लिए विभाग लगभग डेढ़ लाख तक का लोन देता है।
50% मिलती है सब्सिडी: -
इस योजना के अंतर्गत सरकार पशुओं की खरीद करने के उपरांत पशुधन इकाई की स्थापना की कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में देती है।
- सब्सिडी पशुधन इकाई की स्थापना के समय प्रदान की जाती है।
- जबकि शेष हिस्सा बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में दिया जाता है। जो पशुपालक को किस्तों में बैंक जमा कराना होता है।
बीमा के तहत वित्तीय सहायता:
- योजना के तहत पशुधन ईकाई के पशुओं के बीमा के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत पशुधन बीमा प्रीमियम 100% एक साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- यदि कोई पशुधन बीमा योजना लागू नहीं हैं, तो लाभार्थी को पशुओं के बीमा की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी।
पात्रता: -
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिये।
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिये।
- आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।
- किसी भी समूह/ फार्म/संगठन को इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं हैं।
- योजना के तहत आवेदक के बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए स्व: घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
संपर्क करें:
योजना का लाभ लेने हेतु लोकल एरिया पशु चिकित्सक से संपर्क करें|
आवश्यक दस्तावेज:
प्रार्थना-पत्र, एग्रीमेंट डीड, शपथ-पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो नवीनतम् पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक पासबुक, सरपंच व पटवारी की रिपोर्ट|