हरियाणा: पशुपालकों के लिए खुसखबरी, डेयरी स्थापना पर 50% अनुदान!

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पशुपालन व डेयरी विभाग में अनुसूचित जाति व रोजगार सृजन योजना के तहत पशुधन के लिए आवेदन जारी हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को 3 दुधारू पशुओं की ईकाई स्थापित करवाई जाती है, जिस पर लाभार्थी को 50% अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना में अनुसूचित वर्ग को 3 पशुओं के पालन पर 50% सबसिडी के साथ ऋण भी दिया जा रहा है पशुपालन के लिए विभाग लगभग डेढ़ लाख तक का लोन देता है। 

50% मिलती है सब्सिडी: -

 इस योजना के अंतर्गत सरकार पशुओं की खरीद करने के उपरांत पशुधन इकाई की स्थापना की कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में देती है।

- सब्सिडी पशुधन इकाई की स्थापना के समय प्रदान की जाती है।
- जबकि शेष हिस्सा बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में दिया जाता है। जो पशुपालक को किस्तों में बैंक जमा कराना होता है।

बीमा के तहत वित्तीय सहायता:

 - योजना के तहत पशुधन ईकाई के पशुओं के बीमा के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। 
- इस योजना के तहत पशुधन बीमा प्रीमियम 100% एक साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- यदि कोई पशुधन बीमा योजना लागू नहीं हैं, तो लाभार्थी को पशुओं के बीमा की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। 

पात्रता: -

 आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिये।
आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। 
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिये। 
- आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।
- किसी भी समूह/ फार्म/संगठन को इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं हैं। 
- योजना के तहत आवेदक के बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए स्व: घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

संपर्क करें:

 योजना का लाभ लेने हेतु लोकल एरिया पशु चिकित्सक से संपर्क करें|

आवश्यक दस्तावेज: 

प्रार्थना-पत्र, एग्रीमेंट डीड, शपथ-पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो नवीनतम् पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक पासबुक, सरपंच व पटवारी की रिपोर्ट|




किसान नगरी

किसान नगरी किसानों के लिए नि:शुल्क काम करती हैं। यह नगरी किसानों के लिए खेती संम्बधित विभिन्न जानकारी साझा करती हैं। इस नगरी का उदेश्य किसानों को एक ही जगह खेती संम्बधी आवश्यकता ओं को उपलब्ध करवाना हैं।

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