किसान अपनी उपज को मंडियों में बेचने के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने यह योजना 2003 में शुरू की थी। योजना के शुरुआती समय में किसानों को मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर उनके मंडी लेनदेन पर 5 हजार रुपये और उससे अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दिए गए थे। लेकिन अब सरकार किसानों को ट्रैक्टर देने लगी है। तथा पिछले तीन साल से कोई बंपर लकी ड्रॉ आयोजित नहीं किया गया था।
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य में 69 ‘भाग्यशाली’ किसानों को मुफ्त में ट्रैक्टर देगी। लॉटरी सिस्टम से इन 69 किसानों को चयन प्रदेश के जिलों से किया जाएगा।
पात्रता (Eligibility)
1.प्रदेश के समस्त किसान जो स्वयं या पट्टे की भूमि पर खेती करते हुये स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को नवीन मंड़ी स्थल अथवा मंड़ी क्षेत्र में बेचते हैं।
2.योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र के स्थाई निवासी होगे।
3.योजना के तहत केवल उन्हीं कृषक- उत्पादकों को
लाभ दिया जाएगा जिनके द्वारा एक ही त्रैमास में पूरी वर्ष की प्रत्येक छ:माही अवधि में किसी एक मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में कम से कम रू० 5000 के मूल्य की कृषि उत्पादों की बिक्री की गई हो।
आवेदन की प्रक्रिया (application procedure)
1.सर्वप्रथम किसान को नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र, सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषि उत्पाद को बेच कर प्रवेश पर्ची, प्रपत्र संख्या-6 या भुगतान स्लिप की फोटो कापी मण्डी समिति में जमा करके उपहार कूपन प्राप्त कर सकते हैं।
2.प्रत्येक रू०5000 के कृषि उत्पाद पर एक कूपन दिया जाएगा।
आवेदन हेतु संपर्क करे (Contact for application)
योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपनी नजदीकी मंण्डी समिति में संपर्क कर सकते हैं।