प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना:-
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है.व मध्य प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए आवेदन मागें गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
👉पात्रता(Eligibility):
- 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति
- कम से कम 8वीं कक्षा पास हो.
- PMEGP के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का मिलेगा लाभ
- सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो.
- सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी
- सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था
👉अनुदान(Subsidy):
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत तथा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता का प्रावधान है।
👉आवेदन हेतु क्लिक करे-
आवेदन हेतु विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करे।https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
👉आवश्यक दस्तावेज(Important Ducoment):
फोटो
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण
शिक्षा प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
👉संपर्क करे(Contact):
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय खादी तथा ग्रामोद्योग जिला पंचायत, भोपाल में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।